एजेंट की गलती का खामियाजा ग्राहक नहीं भुगतेगा, उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को दिया झटका
नई दिल्ली, अगस्त 27 -- निखिल पाठक, नई दिल्ली बीमा एजेंट के जरिये ली गई हेल्थ पॉलिसी में जानकारी छिपाने का बहाना बनाकर क्लेम खारिज करना स्टार हेल्थ एवं एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया। पश्चिमी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 24 अगस्त को इंश्योरेंस कंपनी की दलीलों को खारिज करते हुए उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया है। आयोग की अध्यक्ष सोनिका महरोत्रा, सदस्य ऋचा जिंदल और अनिल कुमार कौशल की बेंच ने स्पष्ट कहा है कि बीमा एजेंट की ओर से की गई किसी भी प्रकार की लापरवाही, धोखाधड़ी या गलती का खामियाजा ग्राहक नहीं भुगतेगा। यदि ग्राहक ने एजेंट को पुरानी बीमारी से जुड़े सही तथ्य और कागजात सौंप दिए थे, तो फॉर्म में जानकारी दर्ज नहीं करने के लिए सीधे तौर पर बीमा कंपनी ही जिम्मेदार मानी जाएगी। आयोग ने कंपनी को उपभोक्ता को 20 लाख रुपये छह फीसदी स...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.