अलीगढ़, फरवरी 6 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के पंजीकरण को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नए मानक लागू किए गए हैं। अब अस्पतालों के पंजीकरण में चिकित्सकों का हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन (एचपीआर) अनिवार्य कर दिया गया है। बिना एचपीआर प्रस्तुत किए किसी भी अस्पताल या नर्सिंग होम का लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पंजीकरण प्रक्रिया के तहत संस्था को हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन (एचआरएफ), एडीए द्वारा प्रमाणित भवन का नक्शा और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही चिकित्सकों की शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, संचालक का शपथ पत्र, आधार कार्ड तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे। नए नियमों के तहत अस्पताल में कार्यरत फुल टाइम और पार्...
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