प्रयागराज, मार्च 30 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रयागराज ने एचडीएफसी बैंक की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए बैंक पर सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने एक चेक को बिना ठीक से क्लियरिंग प्रक्रिया में भेजे ही लौटा दिया था, जिससे ग्राहक को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक परेशानी हुई।परिवादी खरकौनी, नैनी के अनिल कुमार तिवारी ने एचडीएफसी बैंक की चक दाऊद नगर शाखा, नैनी के खिलाफ परिवाद दायर किया था। उनके संयुक्त बचत खाते में 13 जुलाई 2022 को 10 हजार रुपये का चेक जमा किया गया था। चेक परिवादी के नाम पर जारी था। बैंक के कर्मचारियों ने बिना खाता विवरण ठीक से देखे चेक को नाम में अंतर लिखकर क्लियरिंग के लिए आगे नहीं भेजा। बाद में जब उन्होंने जोर दिया तो 23-25 जुलाई 2022 को वही चेक दोबारा जमा करने पर सफलतापूर्वक ...
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