लखनऊ, मई 4 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने पीसीएस जे परीक्षा पास करने वाले भी एचजेएस भर्ती में आवेदन के लिए पात्र कर दिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली-1975 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। इसके मुताबिक हाईकोर्ट द्वारा कराई जाने वाली हायर ज्यूडिश्यल सर्विस (एचजेएस) की परीक्षा में अब पीसीएस (जे) परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी भी हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए सात साल का अनुभव होना अनिवार्य होगा। अभी तक सात साल वकालत करने वाले अधिवक्ताओं को ही पात्र माना जाता था। नई व्यवस्था में सात साल तक लोक अभियोजक का काम करने वाले और न्यायिक सेवा में सिविल जूनियर डिवीजन और वकालत मिला कर सात साल होने वालों को भी भर...
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