एग्रीकल्चर लैंड बेचने पर टैक्स छूट हमेशा नहीं मिलती, यहां देना होता है Tax
नई दिल्ली, जुलाई 1 -- क्या आप भी मानते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड बेचने पर कभी टैक्स नहीं लगता? अगर हां, तो पहले इनकम टैक्स के नियम जान लेना जरूरी है। एग्रीकल्चर लैंड बेचने पर टैक्स लगेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जमीन ग्रामीण (रूरल) है या शहरी (अर्बन)। दोनों के लिए टैक्स के अलग-अलग नियम हैं। ऐसे में जमीन बेचने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी जमीन किस केटेगरी में आती है और किन मामलों में टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है।ग्रामीण एग्रीकल्चर लैंड पर नहीं लगता टैक्स इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की सेक्शन 2(14)(iii) के अनुसार ग्रामीण एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। इसलिए ऐसी जमीन बेचने से होने वाले मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। यानी अगर आपकी जमीन रूरल केटेगरी में आती है, तो उसकी सेल पर आमतौर पर इनकम टैक्स नहीं देना ...
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