​प्रयागराज, मई 29 -- Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में एसिड अटैक के पीड़ितों के मुआवजे और उनके स्थायी पुनर्वास को लेकर राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफतौर पर कहा कि वर्तमान दौर में एसिड अटैक पीड़िता को मात्र एक हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन देना उसके साथ मज़ाक है, क्योंकि इससे सम्मानजनक जीवन जीना मुमकिन नहीं है। यह टिप्पणी ​न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने फ़रहा की याचिका पर सुनवाई करते हुए की।​सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 10 साल बाद भी नीति नहीं ​हाईकोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य और दुख व्यक्त किया कि परिवर्तन केंद्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक एसिड अटैक पीड़ितों के पुन...