मुरादाबाद, अगस्त 18 -- एक साल तक लगातार किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) द्वितीय/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी राशिद को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कटघर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी करीब 14 वर्षीय बेटी को गांव के राशिद और एक अन्य आरोपी द्वारा करीब एक साल से डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता रहा। बाद में किशोरी की तबीयत खराब हुई और गर्भावस्था की आशंका सामने आने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) द्वितीय/अपर जिला एवं सत्र न्या...