बुलंदशहर, मार्च 26 -- अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो-3 शगुन पंवार के न्यायालय ने वर्ष 2025 में खुर्जा देहात क्षेत्र में छह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 25 साल कैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त ने जेल से हत्या के मामले में जमानत पर बाहर आने के बाद बालिका से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 53 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। खास बात यह है कि घटना के एक साल के भीतर ही कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अभियोजक भरत शर्मा एवं मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि खुर्जा देहात के गांव नंगला चीती निवासी रविंद्र पुत्र राजपाल द्वारा मई 2025 को एक परिवार की छह वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। 27 मई 2025 को थाना खुर्जा देहात पर आरोपी रविंद्र के खिलाफ दुष्कर्म एवं पोक्सो...