एक साथ नहीं लगाई जा सकती आईपीसी की धारा 420 और 409, हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
प्रयागराज, जून 18 -- Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी एक मामले में आईपीसी की धारा 420 व 406 एकसाथ नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने कहा कि किसी केस में ये दोनों धाराएं एकसाथ लगाई गई हैं तो वह केस कानून की नजर में टिक नहीं सकता। यह निर्णय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम व एडवोकेट अतिप्रिया गौतम को सुनने के बाद मेरठ के सिविल लाइंस थाने में दर्ज मुकदमे राज्य बनाम अभिषेक गौतम को संज्ञान लिए जाने और उस पर जारी सम्मन को रद करते हुए दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम और एडवोकेट अतिप्रिया गौतम ने तर्क दिया कि एफआईआर में जो भी तथ्य दिए गए हैं, वे गलत तथ्यों पर आधारित हैं। ये तथ्य मनमाने और मनगढ़ंत हैं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली रेस क्लब केस...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.