नई दिल्ली, मई 28 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने बहू को दहेज के लिए तंग करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी सास को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने टिप्पणी की कि यह मामला एक परेशान करने वाली सामाजिक सच्चाई को दर्शाता है। पीठ ने कहा कि एक युवा जिंदगी दुखद परिस्थितियों में खत्म हो गई।युवतियां अपनी जान देने पर मजबूर हो जाती हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस महिला पर अपनी 19 साल की बहू को दहेज के लिए परेशान करने और शादी के आठ महीने के भीतर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि एक युवा जिंदगी दुखद परिस्थितियों में खत्म हो गई। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने मंगलवार को जारी अपने फैसले में कहा कि यह मामला एक परेशान करने वाली सामाजिक सच्चाई को दर्शाता है। इसमें कथ...