बागेश्वर, अप्रैल 3 -- औषधि निरीक्षक पूजा रानी ने शुक्रवार केा विभिन्न मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक दुकान में लाइसेंस की शर्तों एवं अधिनियम, नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करने का मामला प्रकाश में आया। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित को निर्देश दिए कि वह एक सप्ताह के भीतर अनियमितता को दूर करें। इसकी जानकारी उन्हें उपलब्ध कराएं। यह भी स्पष्ट किया यदि सप्ष्टीकरण समय पर नहीं दिया गया या उत्तर अंसतोसजनक पाया गया तो उनके खिलाफ औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस निलंबन, निरस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि छापेमारी की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.