गाजीपुर, जून 7 -- खानपुर, हिन्दुस्तान संवाद। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और ड्रॉपआउट दर कम करने के उद्देश्य से शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब विद्यालय में नामांकन के बाद लगातार एक महीने यानी 30 दिनों तक स्कूल नहीं आने वाले बच्चों को ड्रॉपआउट अथवा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। यह नई व्यवस्था जुलाई से लागू की जाएगी। पहले इसके लिए 45 दिनों की अनुपस्थिति निर्धारित थी। शासन का मानना है कि समय सीमा 45 दिन से घटाकर 30 दिन किए जाने से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की जल्द पहचान हो सकेगी। इससे ऐसे बच्चों को समय रहते दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत जिन बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है या नामांकन के बाद वे लगातार 30 दिन तक विद्यालय नहीं आते ह...