अलीगढ़, अगस्त 5 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बिना पूर्व सूचना के बिजली काटने व बकाया जमा करने के बावजूद बिजली न जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने अदालत में हाजिर होकर अपना पक्ष रख दिया है। उधर, कूटरचित विद्युत बिल बनाकर पेश करने के दूसरे मामले में अदालत ने अफसरों को नोटिस जारी करते हुए तलब किया है। दोनों मामलों में सुनवाई के लिए अब 14 अगस्त की तिथि नियत की गई है। क्वार्सी क्षेत्र के सुरेंद्र निवासी दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव एडवोकेट अनूप कौ​शिक की ओर से छह अप्रैल को पहली याचिका दायर की गई थी। इसमें द​क्षिणांचल पावर कारपोरेशेन के चेयरमैन, प्रबंध ​निदेशक, तत्कालीन मुख्य अ​भियंता, अधीक्षण अ​भियंता, अ​धिशासी अ​भियंता (वाणिज्यिक), उपखंड अ​धिकारी शहरी, दो अवर अ​भियंता को नामजद किया गया था। इसम...