रांची, जून 13 -- रांची, संवाददाता। दहेज प्रताड़ना के आरोपी रमेश गोप को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने शनिवार को बरी कर दिया। न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार इंदवार ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में एक भी गवाह पेश नहीं कर सका, इसलिए संदेह से परे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मामला बेड़ो थाना से संबंधित है। शिकायतकर्ता सीमा देवी ने आरोप लगाया था कि उनकी शादी 29 अप्रैल 2017 को रमेश गोप से हुई थी। विवाह के बाद पति और ससुराल पक्ष टीवीएस अपाचे बाइक व नकदी की मांग करने लगा। मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट, प्रताड़ना और घर से निकालने की धमकी दी जाती थी। अदालत ने पाया कि आरोप तय होने के बाद भी अभियोजन पक्ष को पर्याप्त अवसर दिया गया। लेकिन उसने साक्ष्य या गवाह पेश नहीं किए। न्यायालय ने इसे साक्ष्यविहीन मामला माना।

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