चेन्नई, सितम्बर 17 -- मद्रास उच्च न्यायालय ने मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों पर छह अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही चुनाव जीतने के कुछ ही समय बाद विधायकों के इस्तीफा देने और उसी सीट से दूसरी पार्टी के टिकट पर दोबारा चुनाव लड़ने को 'लोकतंत्र का मजाक' और मतदाताओं का अपमान करार दिया है। न्यायालय ने चुनाव आयोग को ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने और उपचुनाव का खर्च इस्तीफा देने वाले उम्मीदवारों से वसूलने का निर्देश दिया है। चेन्नई के अधिवक्ता के सुथन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति के गोविंदराजन की पीठ ने बुधवार को कहा कि निर्वाचित विधायक का तुरंत इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी से दोबारा चुनाव मैदान में उतरना जनता के जनादेश का अनादर है। पीठ ने म...