एक जिप्सी में 16 लोगों का बैठकर जाना संभव नहीं : कोर्ट
नई दिल्ली, अक्टूबर 1 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत जिला अदालत ने दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त एसीपी विजय सिंह चंदेल समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ जारी समन आदेश को निरस्त कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनू अग्निहोत्री की अदालत ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए निचली अदालत के समन आदेश को कानून के विपरीत माना। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया। मामला 24 जून 2014 की मध्यरात्रि का है। राजबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन थाना प्रभारी विजय सिंह चंदेल, तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर महेश भार्गव, हेड कांस्टेबल कुलदीप और तत्कालीन कांस्टेबल विजय कुमार ने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ उनके घर में घुसकर मारपीट की और थाने ले जाकर प्रताड़ित किया। शिकायत पर निचली अदालत ...
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