अलीगढ़, मार्च 21 -- अलीगढ़। संपत्तियों की रजिस्ट्री बुक हुए स्लाट से एक घंटे के भीतर करानी होगी। तय समय में रजिस्ट्री नहीं होने पर स्लॉट स्वत: निरस्त हो जाएगा। इसके बाद नया अगर उस दिन में स्लॉट खाली होगा तो मिलेगा वरना दूसरे दिन के लिए आवेदन करना होगा। नई व्यवस्था एक अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी। निबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आनलाइन पोर्टल पर स्लाट संबंधित सूचना भी आ गई है। यह नियम को लागू किए जाने के पीछे विभागीय अधिकारियों का दावा है कि रजिस्ट्री सुबह 10 बजे से शुरू होती है लेकिन, अधिवक्ता 12 बजे के बाद ही क्रेता-विक्रेता को लेकर आते हैं और दोपहर भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में अब निर्धारित समय पर ही आना होगा। रविवार को भी बैनामा करा सकेंगेअलीगढ़। अब वित्तीय वर्ष समाप्त होने में 10 दिन का समय शेष बचा है। ऐसे में अब सरकार अधिक से अधिक रा...