पीलीभीत, जुलाई 28 -- पीलीभीत। पुलिस गश्त के दौरान 400 ग्राम और 600 ग्राम अफीम के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार हिमांशु ने प्रत्येक को तीन साल के कठोर कारावास और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक सात जनवरी 2024 को थाना करेली क्षेत्र में पुलिस गश्त के दौरान ग्राम रथ के चौराहे के पास मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल सवार लल्लू सिंह और अचल मिश्रा को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अचल मिश्रा के पास से 400 ग्राम अफीम तथा लल्लू सिंह के पास से 600 ग्राम अफीम बरामद हुई। दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अफीम बरामदगी, एफएसएल रिपोर्ट तथा पुलिस अधिकारियों के साक्ष्यों के आध...