हिन्दुस्तान ब्यूरो, अप्रैल 21 -- बिहार में सड़क हादसों के दौरान दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को छोड़ने में अनावश्यक देरी अब नहीं चलेगी। पुलिस को सड़क दुर्घटना के बाद 24 घंटे के अंदर गाड़ी संबंधित वाहन मालिक को लौटाना होगा। इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को आदेश जारी किया है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय स्तर के कंट्रोल रूम का वाट्सएप नंबर 9031829356 भी जारी किया गया है। इस नंबर के माध्यम से एक निर्धारित फॉर्मेट में सूचना देने के लिए गाड़ी मालिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। एडीजी यातायात सुधांशु कुमार ने मंगलवार को पत्र जारी कर कहा है कि थाना स्तर पर पुलिस पदाधिकारियों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को मुक्त करने में अनावश्यक विलंब की शिकायत मिलती रही है। सभी एसपी को मोटरयान अधिनियम की जानकारी देते हुए कहा गया ह...
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