एक्सीडेंट के केस में चालक 13 साल बाद बरी
आगरा, अगस्त 24 -- लापरवाही से दुर्घटना समेत अन्य आरोप आरोपित विक्रम लोडिंग टेंपो चालक भीकम सिंह निवासी शीला कुंज बिचपुरी रोड बोदला को राहत मिल गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विनीता सिंह ने आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। मामले में विवेचक ने लापरवाही बरती और घटनास्थल का निरीक्षण नहीं किया। वादी संजय कुमार ने थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि उसका 19 साल का भाई राजू दास दिसंबर 2012 की सुबह अपनी साइकिल से जूता कारखाने में काम करने जा रहा था। वासन फैक्ट्री के पास विक्रम लोडिंग टेंपो के चालक ने पीछे से टक्कर मारकर वादी के भाई को गंभीर रुप से घायल कर दिया। इलाज को एसएन इमरजेंसी ले जाने पर डॉक्टर ने उसके भाई को मृत घोषित कर दिया। 13 साल चले विचारण के दौरान उक्त मामले में वादी एवं विवेचक को ही गवाह...
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