मथुरा, अगस्त 19 -- मथुरा,जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम की अदालत ने मंगलवार को एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में छह सवारियों की मौत के मामले में बस चालक की जमानत के प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया है। यह हादसा सुरीर क्षेत्र में फरवरी माह में एक्सप्रेस वे पर हुआ था। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि सात फरवरी की रात करीब पौने तीन बजे बस चालक अरबाज नागलोई से कानपुर रसूलाबाद सवारियां लेकर जा रहा था।

बस चालक की जमानत निरस्त एक्सप्रेस वे पर सुरीर क्षेत्र में माइलस्टोन-88 के समीप चालक ने अचानक लापरवाही पूर्वक बस को रोड किनारे खड़ा कर दिया था। इसदौरान कुछ सवारियां बस से उतर गयी थीं। तभी पीछे से आये कंटेनर के चालक ने पीछे से सवारियों में टक्कर मार दी थी इसके चलते हादसे में छह सवारियों की मौत हो गयी थी। बस चालक ने जिला एवं सत्र न्यायालय में ज...