रांची, अगस्त 7 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू के सहायक शिक्षक नंदू राम की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश का पूर्ण अनुपालन नहीं होने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पलामू के उपायुक्त को दो सितंबर को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान पूर्व के आदेश के आलोक में पलामू के जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए और अपना जवाब दाखिल किया। हालांकि, कोर्ट ने उनके जवाब पर असंतोष जताया। कोर्ट ने डीएसई से पूछा कि जब एकलपीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील भी खारिज हो चुकी है, तो अब तक आदेश का पूर्ण रूप से अनुपालन क्यों नहीं किया गया।कोर्ट ने कहा कि विभाग ने प्रार्थी को नौकरी में पुनर्बहाल करने का निर्णय लिया और उन्हें पुनर्बहाल भी कर दिया। ऐसे में पुनर्बहाली से पहले की अवधि के...