एओवी एग्रो फूड के खिलाफ प्रदूषण याचिका खारिज
फरीदाबाद, जून 2 -- नई दिल्ली/नूंह, सरसमल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नूंह जिले के टपकन गांव स्थित एओवी एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर पर्यावरण प्रदूषण संबंधी याचिका का निस्तारण कर दिया है। जांच रिपोर्ट में इकाई के खिलाफ पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले। हालांकि ट्रिब्यूनल ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित निरीक्षण जारी रखने के निर्देश दिए हैं। यह भी पढ़ें- एओवी एग्रो फूड के खिलाफ प्रदूषण याचिका खारिजयाचिका की पृष्ठभूमि यह मामला ग्राम टपकन निवासी गोसिया खातून द्वारा दायर मूल आवेदन से जुड़ा था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मीट प्रोसेसिंग इकाई के संचालन से वायु और जल प्रदूषण फैल रहा है। साथ ही दुर्गंध, भूजल प्रदूषण और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की बात भी कही ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.