एएनएम की सेवा नियमित नहीं करने पर सरकार से जवाब तलब
रांची, जुलाई 3 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले करीब 18 वर्षों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत संविदा पर कार्यरत एएनएम के नियमितीकरण से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने कुमारी गायत्री एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत भी प्रदान की है। अदालत ने निर्देश दिया कि मामले में अंतिम आदेश पारित होने तक किसी भी प्रार्थी को एएनएम को सेवा से नहीं हटाया जाएगा। साथ ही उनके वेतन का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। यह भी पढ़ें- अस्थायी कर्मचारी भी पेंशन के हकदार : हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता समीर सहाय और अधिवक्ता तेजस्विता सफलता ने पक्ष ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.