जौनपुर, अप्रैल 12 -- जौनपुर, संवाददाता। बिना बीमा वाली ट्रक से दुर्घटना के मामले में गाड़ी खरीद कर वाहन स्वामी फंस गया है। क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली के लिए उसकी ट्रक जब्त करने का एआरटीओ को आदेश हुआ। अनुपालन न होने पर ट्रिब्यूनल जज मनोज कुमार अग्रवाल ने एआरटीओ लखनऊ का वेतन रोकने का जिलाधिकारी लखनऊ को आदेश दिया है। तहसीलदार हैदरगढ़ को आदेश दिया गया है कि विपक्षी वाहन स्वामी की संपत्ति न होने की स्थिति में उसे गिरफ्तार कर कोर्ट को सूचित करें।मामले के अनुसार 18 फरवरी 2017 को बदलापुर निवासी लालजी गुप्ता को उनकी दुकान के सामने ट्रक ने टक्कर मार दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लालजी की पत्नी व बच्चों ने ट्रक की मालिक अनीता निवासी बाराबंकी, चालक सुखपाल के खिलाफ क्षतिपूर्ति का मुकदमा दाखिल किया। घटना की तिथि पर ट्रक का बीमा होना नहीं पाया गया। ...
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