नई दिल्ली, अप्रैल 12 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई समिट के दौरान हुए विरोध-प्रदर्शन मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के प्रभारी मनीष शर्मा को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि मामले में उनकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल की अदालत ने शनिवार को मनीष शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने जांच अधिकारी के बुलावे पर शर्मा को हर बार जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा कोई ठोस आधार नहीं दिखाया गया है जिससे यह आशंका हो कि आरोपी न्याय से भाग सकता है। साथ ही यह भी आरोप नहीं है कि उन्होंने पहले दी गई अंतरिम राहत का दुरुपयोग किया हो। मनीष शर्मा ने यह याचिका दिल्ली पुलिस द्वारा दो अप्रैल को जारी सात दिन के नोटिस के बाद दायर की थी। इस...
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