नई दिल्ली, मार्च 28 -- नई दिल्ली, का. सं.। एआई इंपैक्ट समिट के दौरान हुए विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी राजीव कुमार को अग्रिम जमानत दे दी है। इससे पहले अदालत ने उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल की कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह राहत दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी जांच में पूरा सहयोग करेगा और यदि गिरफ्तारी की आवश्यकता होती है, तो पुलिस को कम से कम सात दिन पहले नोटिस देना होगा। यह मामला 20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। यह प्रदर्शन इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया था। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राजीव कुमार पर केवल विरोध प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग करने का...
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