नई दिल्ली, फरवरी 24 -- गुजरात हाईकोर्ट ने संवैधानिक अधिकारियों को निशाना बनाने वाली डीपफेक और फर्जी सामग्री तैयार करने के लिए एआई के दुरुपयोग से जुड़ी एक जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को मंगलवार को नोटिस जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डी.एन. रे की खंडपीठ ने गुजरात के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को मामले में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया। उसने कहा कि मेटा, गूगल, 'एक्स', रेडिट और स्क्रिब्ड जैसे मध्यस्थ मंचों को नोटिस जारी किए जाने से जुड़े मुद्दे पर सरकारों से जवाब मिलने के बाद विचार किया जाएगा। अधिवक्ता विकास विजय नायर की ओर से दायर जनहित याचिका में संवैधानिक और वैधानिक अधिकारियों के खिलाफ फर्जी तस्वीरें और वीडियो बनाने में एआई का दुरुपयोग रोकने के लिए कानून में सुधार और नियामक दिशा-निर्देश जारी करने का अ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.