नई दिल्ली, अप्रैल 7 -- पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को फैसला लिखने और कानूनी शोध के लिए 'चैटजीपीटी', 'जेमिनी' और कोपायलट जैसे एआई उपकरणों का उपयोग न करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के महापंजीयक (रजिस्ट्रार-जनरल) द्वारा सोमवार को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी जिला एवं सेशन जज को जारी पत्र के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें अपने अधीन कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देश देने को कहा है कि वे फैसला लिखने और कानूनी शोध के लिए चैटजीपीटी, जेमिनी, कोपायलट, मेटा आदि सहित किसी भी एआई उपकरण का उपयोग न करें। पत्र में स्पष्ट किया गया कि इन निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा।इससे पहले, गुजरात हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार के निर्णय लेने, न्यायिक तर्क, आदेश का प्रारूप तैयार करने, जमानत संबंधी सजा पर विचार करने या किसी भी महत...