नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मालेगांव सेंट्रल सीट से एआईएमआईएम के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 जून के फैसले को चुनौती देने वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने खालिक के चुनाव को चुनौती देने वाली एक चुनावी याचिका खारिज कर दी थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर 2024 में हुए थे और खालिक को मालेगांव सेंट्रल सीट से 162 वोटों के अंतर से विजेता घोषित किया गया था। यह भी पढ़ें- इतने वोट डिलीट करने की जरूरत क्यों पड़ी; अभिजीत दिपके ने दिग्गजों की हार का जिक्र कर समझाया पूरा गणित हाईको...