एआईएडीएमके के छह विधायकों के खिलाफ दायर याचिका खारिज
नई दिल्ली, अक्टूबर 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एआईएडीएमके के छह विधायकों के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। विधायकों ने पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट देने के बाद अपनी सीटों से इस्तीफा दे दिया था और बाद में सत्ताधारी 'तमिलगा वेत्री कझगम' (टीवीके) में शामिल हो गए थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने वकील के. सुथन की याचिका को खारिज कर दी। सुथन ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी थी। याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि कोई इस्तीफा देता है और मंत्री बन जाता है, तो यह राजनीतिक प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। यह भी पढ़ें- CM थलपति विजय और TVK को SC से बड़ी राहत, AIADMK से आए 6 MLAs के खिलाफ अर्जी खारिज पीठ ने कहा कि विधायकों द्वारा दिए गए इस्तीफे...
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