रुडकी, अगस्त 8 -- लक्सर। माइनिंग टीम के साथ मारपीट, गाली-गलौज और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। उसने इस बाबत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था।

मामले का विवरण सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल सिंह ने बताया कि रामू पुत्र जगपाल निवासी रायसी के खिलाफ एंटी माइनिंग टीम प्रभारी तेजा साई राजू ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 13 जुलाई को वह अपनी टीम के साथ अवैध खनन की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान रायसी क्षेत्र में दीपक चौहान निवासी रायसी के दो ट्रैक्टर अवैध खनन सामग्री से ओवरलोड पाए गए, जिन्हें पकड़कर एसडीएम कार्यालय लक्सर में जमा करा दिया गया था। आरोप है कि इसके बाद दीपक चौहान अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और टीम को धमकी दी। बाद में मुण्डाखेड़ा के पास शाहरून निवासी खेड़ी खुर्द का ट्रैक्टर भी च...