वरिष्ठ संवाददाता, अप्रैल 3 -- आगरा में सगे चाचा की उस्तरे से गर्दन काटकर हत्या करने के मामले में अदालत ने तीनों भतीजों को दोषी पाया है। अपर जिला जज संजय के. लाल ने आरोपी भाइयों गिरीश, मनीष और अमित निवासी ग्राम सौंरा, थाना सैंया को आजीवन कारावास और तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रदीप कुमार शर्मा ने वादी, मृतक के पुत्र, डॉक्टर, विवेचक और चश्मदीद गवाह सहित आठ अहम साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए।पैसों के लिए करते थे मारपीट सौंरा निवासी विनीत कुमार का आरोप था कि उसके ताऊ घूरे लाल के पुत्र गिरीश, मनीष और अमित आए दिन मारपीट कर पैसे मांगते थे। अपने बुजुर्ग भाई घूरे लाल की दयनीय स्थिति देखकर वादी के पिता मुकेश चंद इसका विरोध करते थे। घटना से कुछ दिन पहले आरोपियों ने अपने पिता के साथ मारपीट की थी। इस पर मुकेश चंद ने ...