उरई, अप्रैल 6 -- उरई, संवाददाता। पिता-पुत्र को जिंदा जलाने के आठ साल पुराने मामले में सोमवार को प्रधान समेत चार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों पर अलग-अलग एक लाख 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषियों में पिता-पुत्र भी शामिल हैं। बता दें कि एक आरोपी की विवेचना के दौरान मौत हो गई, जबकि एक के नाबालिग होने के चलते मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है।जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन और अपर शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज राजपूत ने बताया कि कोंच कोतवाली क्षेत्र के चंदुर्रा गांव निवासी रिंकू ने 26 मार्च 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया गया कि एक दिन पहले रात करीब आठ बजे उसके पिता गिरवर और भाई सुशील घर में बनी परचून की दुकान पर बैठे थे। तभी पुरानी रंजिश के चलते गांव के गौ...
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