उम्र सीमा को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज, हस्तक्षेप से इनकार
रांची, जुलाई 20 -- रांची, संवाददाता। जेपीएससी की ओर से आयोजित झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2026 (विज्ञापन संख्या-1/2026) में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने कहा कि अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा तय करने के लिए कट-ऑफ तिथि निर्धारित करना राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय का हिस्सा है। ऐसे मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ताओं ने मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, ब्लॉक स्टैटिकल सुपरवाइजर, ऑडिटर समेत विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया है। यह भी पढ़ें- एएनएम पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन 09 अगस्त तक उन्होंने अदालत से आग्रह किया थ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.