नई दिल्ली, सितम्बर 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असाधारण संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एयर फोर्स की एक पूर्व महिला अधिकारी को लगभग 14 साल के अंतराल के बाद फिर से सेवा में बहाल करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह मामला ऐसा है जिसमें अपीलकर्ता दोनों ही आधारों पर योग्य है। एक तो वह खुद पूर्व एयर फोर्स अधिकारी हैं और दूसरा कि वह एयर फोर्स के एक अधिकारी की युद्ध-विधवा हैं। बेंच ने अपने इस फैसले को एक बार के लिए अपवाद स्वरूप बताया। जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना वाली इस बेंच ने इस मामले को अनोखा बताते हुए स्कूल जाने वाली उनकी दो बेटियों को ध्यान में रखते हुए उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने की बात कही। 21 सितंबर को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि मौजूदा मामले के तथ्यों की अनोखी ...