बाराबंकी, अप्रैल 14 -- बाराबंकी। एक गंभीर मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अभियुक्त चन्द्रमौलि की शेष सजा माफ कर दी गई है। थाना बदोसराय के ग्राम तासी पुर निवासी चन्द्रमौलि को एक गंभीर मामले में न्यायालय सत्र न्यायाधीश द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। इस पर चन्द्रमौलि ने उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में अपील की थी। हाईकोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए सत्र न्यायालय द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा था। बंदी द्वारा 16 नवंबर 2025 तक 16 वर्ष 10 माह एक दिन एवं सपरिहार 20 वर्ष 18 माह की सजा भोगी गई है। बंदी का जेल का आचरण संतोषजनक है, जिसके चलते राज्यपाल ने चन्द्रमौलि को जेल से मुक्त करने का आदेश दिया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.