नई दिल्ली, अगस्त 26 -- नई दिल्ली प्रमुख संवाददाताआप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में अपनी दोषसिद्धि को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।कड़कड़डूमा अदालत ने 13 जुलाई को ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी ठहराया था और 31 जुलाई को सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मामले में ताहिर हुसैन के अलावा जावेद, अनस, नाजिम और कासिम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।निचली अदालत ने हत्या को बेहद क्रूर बताते हुए कहा था कि अपराध सांप्रदायिक आधार पर की गई थी। अदालत के मुताबिक, अंकित शर्मा के शव को चांदबाग पुलिया तक घसीटकर नाले में फेंका गया था। यह भी पढ़ें- जांच का मकसद मुझे फंसाना था; अंकित शर्मा हत्या मामले में हुई सजा के खिलाफ HC पहुंचा ताहिर हुसैन पोस्टमार्टम में शरीर पर...