रांची, सितम्बर 24 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने लोहरदगा में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गुलाम गौश अंसारी को राहत दी है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद उसकी सजा को निलंबित करते हुए नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने उसे 10 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि घटना वाले दिन दोपहर में पीड़ित के घर जाना या किसी सह-आरोपी से फोन पर बातचीत होना मात्र इस आधार पर किसी व्यक्ति को हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह भी पढ़ें- बिकरू कांड: चौकी इंचार्ज समेत दो आरोपियों की जमानत मंजूर, 6 साल से जेल में बंद अदालत ने मामले में पेश किए गए साक्ष्यों और कॉल डिटेल रिकॉर्ड समेत...