विधि संवाददाता, अगस्त 27 -- UP News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बलिया के एक शिक्षक को वेतन देने के मामले में रिकॉर्ड तलब किया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को एक सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए सहायक अध्यापक को वेतन भुगतान और सिंगल ऑपरेशन के आदेश को गंभीरता से लेते हुए गहन जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने श्री व्यंतानंद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिकंदरपुर बलिया की प्रबंध समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। संस्थान की प्रबंध समिति ने याचिका में डीआईओएस बलिया के गत 14 मार्च के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत वेतन खाते के एकल संचालन की अनुमति देकर प्रभारी प्रधानाचार्य राम प्रसाद गुप्ता और सहायक अध्यापक सुधाकर शुक्ल ...