नई दिल्ली, अप्रैल 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता उमर खालिद की एक याचिका ठुकरा दी। याचिका में उसने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में उसकी जमानत अर्जी खारिज किए जाने के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने पुनर्विचार याचिका पर मौखिक सुनवाई के आग्रह वाली याचिका भी खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश के सिलसिले में खालिद के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर भरोसा करने के लिए उचित आधार हैं। पीठ ने 16 अप्रैल के आदेश में कहा कि पुनर्विचार याचिका और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों पर गौर करने के बाद हमें पांच जनवरी 2026 के फैसले की समीक्षा करने का कोई ठोस आधार या कारण नहीं मिला। यह भी पढ़ें- उमर खालिद को नहीं मिली राहत, SC ने खारिज की जमानत प...