नई दिल्ली, जुलाई 15 -- नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को राहत देते हुए उन्हें सप्ताह में दो बार परिवार से वीडियो कॉल (ई-मुलाकात) की अनुमति दे दी है। इससे पहले उनकी यह सुविधा घटाकर एक बार कर दी गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने कहा कि उमर पिछले छह वर्षों से सप्ताह में दो बार ई-मुलाकात की सुविधा ले रहे थे और इस दौरान उन्होंने जेल के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि खालिद को अपनी मां और अन्य परिवार के सदस्यों से बातचीत के लिए सप्ताह में दो बार ई-मुलाकात की अनुमति दी जाती है। उमर फरवरी 2020 के दंगों से जुड़ी साजिश मामले में आरोपी हैं। उन पर यूएपीए और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज है।

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