उपायुक्त की चल संपत्तियां व सरकारी वाहन कुर्क करने का आदेश 2.20 करोड़ रुपये के मुआवजा भुगतान के मामले में
रामगढ़, जून 29 -- रामगढ़, एक प्रतिनिधि। भूमि अधिग्रहण मुआवजा भुगतान से जुड़े एक पुराने मामले में रामगढ़ की सिविल अदालत ने आदेश जारी किया है। रामगढ़ के सिविल जज सीनियर डिवीजन-II सह विशेष न्यायाधीश एल.ए. शिवेन्दु द्विवेदी की अदालत ने करीब 2 करोड़ 20 लाख 12 हजार 247 रुपये 67 पैसे की बकाया राशि की वसूली के लिए उपायुक्त रामगढ़ से संबंधित चल संपत्तियों तथा सरकारी वाहनों की कुर्की का आदेश दिया है। यह आदेश लैंड रेफरेंस केस संख्या 01/88, संबंधित लैंड एक्विजिशन केस संख्या 12/85-86 तथा लैंड एक्विजिशन एग्जीक्यूशन केस संख्या 02/2017 में पारित किया गया। न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2005 में पारित अवार्ड के तहत अवार्डधारकों को मूल मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाना था। यह भी पढ़ें- Bhagalpur News लखीसराय: आदेश के 16 दिन बाद भी कि...
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