उपभोक्ता हित : बिजली विभाग को 75 हजार मुआवजा अदा देने का आदेश
बस्ती, जून 3 -- बस्ती, निज संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने उपभोक्ता के साथ लापरवाही बरतने पर विद्युत विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस को निरस्त कर दिया है। अदालत ने विभाग को 75 हजार रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है, साथ ही अधीक्षण अभियंता से लेकर अवर अभियंता के विरुद्ध सक्षम अधिकारी से जांच कराए जाने का भी आदेश दिया है। दुबौलिया थानाक्षेत्र के सिरसिया गांव निवासी बृजेश सिंह ने अधिवक्ता विजय कुमार त्रिपाठी के माध्यम से आयोग में परिवाद दाखिल किया कि सैनिया चौराहा स्थित अपने मकान के घरेलू उपयोग के लिए तीन किलोवाट का विद्युत कनेक्शन लिया है, जिसका भुगतान बराबर किया करता है। यह भी पढ़ें- जून में बिजली की मार, BPL उपभोक्ताओं को भी जोर का झटका; इतने बढ़ गए दाम 27 जुला...
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