शामली, जून 24 -- शामली। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के प्राविधानों के तहत जनपद शामली में उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम (सीजीआरएफ) के गठन के लिए एक स्वतंत्र सदस्य की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए पात्र एवं इच्छुक विद्युत उपभोक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिले के विद्युत उपभोक्ता होना चाहिए तथा कम से कम स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी की आयु 70 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अलावा सिविल सेवा, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के पे-मैट्रिक्स लेवल-11 की अर्हता रखने वाले व्यक्ति भी आवेदन के पात्र होंगे। आवेदक पिछले कम से कम तीन वर्षों से निरंतर विद्युत उपभोक्ता होना चाहिए तथा उसका विद्युत उपभोग और भुगतान रिकॉर्ड संतोषजनक होना आवश्यक है। साथ ही उसके ऊपर किसी प्रकार का विद्युत बकाया नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी का...