गुमला, दिसम्बर 15 -- गुमला। जिला उपभोक्ता फोरम ने सोमवार को आजाद बस्ती गुमला निवासी इफ्तिखार वारसी की शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयुष ट्रेड, कांटाटोली रांची के प्रोपराइटर मो.अजीज इमरान के विरुद्ध फैसला सुनाया। मामले के अनुसार इफ्तिखार वारसी ने हजार रुपये का हैवेल्स कंपनी का इलेक्ट्रिक मोटर पंप खरीदा था। जो कुछ समय बाद खराब हो गया। शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार मरम्मत की मांग किए जाने के बावजूद विपक्षी केवल आश्वासन देता रहा और पंप ठीक नहीं किया गया।उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज होने के बाद सुनवाई में विक्रेता को दोषी ठहराया गया। फोरम ने आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को हजार रुपये मशीन मूल्य और एक हजार रुपये अतिरिक्त खर्च के रूप में भुगतान किया जाए। आदेश का पालन 30 दिनों के भीतर नहीं होने पर छह प्रतिशत ब्याज सहित राशि देनी होगी।
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