सासाराम, जुलाई 21 -- सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिला उपभोक्ता फोरम ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कॉरपोरेशन बैंक (वर्तमान यूनियन बैंक) के तत्कालीन शाखा प्रबंधक कृष्णा कुमार और बैंक के जोनल महाप्रबंधक पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों को 60 दिनों के भीतर परिवादी किसान को मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा।

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