उपभोक्ता फोरम और लोक अदालत में अंतर की दी जानकारी
हल्द्वानी, अगस्त 17 -- संतोष जोशी हल्द्वानी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की ओर से सोमवार को पैरालीगल वालंटियर्स और अधिकार मित्रों के लिए स्थायी लोक अदालत पर एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के निर्देश पर हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राधिकरण सचिव पारुल थपलियाल ने की।प्रशिक्षण में बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22(बी) के तहत गठित स्थायी लोक अदालत जन-उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का त्वरित निस्तारण करती है। इसका उद्देश्य आम जनता को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। पीएलवी को बताया गया कि स्थायी लोक अदालत उपभोक्ता फोरम का विकल्प है। उपभोक्ता फोरम केवल सेवा में कमी के मामले देखता है, जबकि लोक अदालत प्रतिकार और धन वसूली के दावों की भी सुनवाई कर सकती है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वी...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.