उपभोक्ता फोरम: कार हादसे में मौत पर क्लेम ठुकराना पड़ा भारी, बीमा कंपनी पर 15 लाख का हर्जाना
सहारनपुर, मई 25 -- सहारनपुर, संवाददाता । कार दुर्घटना में वाहन स्वामी की मृत्यु के बाद व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा क्लेम देने से इनकार करना बीमा कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपये की बीमित धनराशि ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। साथ ही मानसिक कष्ट के लिए 20 हजार और वाद खर्च के 5 हजार रुपये भी अदा करने को कहा है। मामला इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से लिए गए कार बीमा, जिसके तहत ऑनर/ड्राइवर का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर भी शामिल था, का है। यह भी पढ़ें- उपभोक्ता फोरम: कार हादसे में मौत पर क्लेम ठुकराना पड़ा भारी, बीमा कंपनी पर 15 लाख का हर्जाना पीड़िता कल्पना शर्मा के अनुसार, उनके बेटे सार्थक शर्मा ने अपनी ब्रेजा कार के बीमा के साथ खुद का व्यक्तिगत...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.