संभल, मार्च 17 -- चन्दौसी निवासी अंशुल गुप्ता को जिला उपभोक्ता आयोग संभल से बड़ी राहत मिली है। उनके अधिवक्ता बलराम सिंह की पैरवी पर आयोग ने बीएन मोटर्स चंदौसी और हीरो इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया है कि वे उपभोक्ता को इलेक्ट्रिक स्कूटी की कीमत 1,06,590 रुपये और मानसिक व आर्थिक हानि के लिए 25,000 रुपये सहित कुल 1,31,590 रुपये मय 7 प्रतिशत ब्याज के दो माह के भीतर चुकाएं। अंशुल गुप्ता ने 23 अगस्त 2023 को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी थी। मात्र दो माह बाद स्कूटी में खराबी आ गई और बार-बार मरम्मत के बावजूद समस्या बनी रही। बीएन मोटर्स ने अंततः लिखित रूप से स्कूटी की मरम्मत से इनकार कर दिया। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष राम अचल यादव और सदस्य नमिता दुबे ने सुनवाई के बाद कंपनी को भुगतान का आदेश पारित किया। अधिवक्ता बलराम सिंह ने बताया कि यदि कंपनि...